*घरेलू सप्लाई पानी के दुरूपयोग करने पर होगी कार्रवाई, सरकार ने जारी किए निर्देश*
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सिवाना न्यूज अपडेट@बालोतरा
अब घरेलू सप्लाई के पानी का दुरुपयोग करते पाए जाने पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। राजस्थार सरकार के जारी नए आदेशों के अनुसार अब पीने के लिए की जाने वाले घरेलू सप्लाई के पानी से गाड़ी धोने, बिल्डिंग निर्माण करने, मैरिज गार्डन में पानी लगाने और कॉमर्शियल कार्य में उपयोग करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
सरकार के नए आदेशों के मुताबिक अब घर के अंदर अगर नलों से पानी लीकेज हो रहा है तो भी मकान मालिक को दोषी माना जाएगा। यदि किसी घर में नल से पानी लीकेज मिलता है तो मकान मालिक पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, फिर भी पानी की बर्बादी नहीं रोकी तो रोज 50 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बावजूद भी है नहीं सुधार किया तो कनेक्शन काटने और सजा का प्रावधान भी किया गया है। जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने इसको लेकर सर्कुलर जारी किया है।
*जलदाय विभाग के अधिकारी करेंगे मॉनिटरिंग*
जलदाय विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने सर्कुलर जारी होने के बाद अधिकारियों को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दे दी है। अधिकारियों को रोज फील्ड में जाकर घरों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। पानी का दुरुपयोग करते पाए जाने पर जुर्माना और कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं।
*इन जगहों पर नहीं कर सकेंगे घरेलू पानी का उपयोग*
जलदाय विभाग की तरफ से सप्लाई किए जाने वाले घरेलू श्रेणी के पानी का उपयोग घरों में ही सकते हैं। इस पानी का उपयोग प्राइवेट स्वीमिंग पूल, बिल्डिंग-मकान बनाने, रेस्टोरेंट, होटल, मैरिज गार्डन, स्कूल, सार्वजनिक फाउंटेन, क्लब हाउस, सिनेमा घर, बोर्डिंग हाउस समेत अन्य कॉमर्शियल कार्यों में उपयोग नहीं कर सकते। हालांकि घरेलू पानी का इस्तेमाल उपरोक्त जगहों पर करते हुए पाए जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट में भी रिट लगाई जाएगी।
*नोटिस देकर वसूला जाएगा जुर्माना*
जलदाय विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा के अनुसार घर में पीने के लिए सप्लाई किए जा रहे पानी का कई तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसको रोकना विभाग की जिम्मेदारी है। इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत राज्य में जो भी लोग घरेलू जल का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों में कर रहे हैं, उनके खिलाफ राजस्थान वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एक्ट 1979 के तहत नोटिस देकर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। यदि इसके बावजूद भी सुधार नहीं करते तो उनके पानी के कनेक्शन को काटा जाएगा। उल्लेखनीय है कि पानी कनेक्शन 2 तरह के होते हैं, घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शन। व्यावसायिक के बिल की दर घरेलू कनेक्शन से 4 गुना अधिक होती है।
*निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश*
जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियोें को निर्देशित किया कि जल आपूर्ति घरेलू प्रयोजन के लिए सप्लाई के दौरान घरेलू जल का अवैध रूप से किसी भी क्षेत्र में कारोबार के रूप में जल की बर्बादी, दुरूपयोग नहीं हो अथवा जल आपूर्ति का जल नालियों में नहीं बहे, पाईप लाईन टूटने व पानी का अनावश्यक बहने पर भी जल आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि आपको ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में हो या संज्ञान में आता है तो तत्काल सूचना जन स्वस्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व जिला कलक्टर कार्यालय को दिया जाना सुनिश्चित करावें ताकि तत्काल कानूनी कार्यवाही की जा सके।
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